ZEEL-Invesco Case: NCLT ने ZEE एंटरटेनमेंट को 22 अक्टूबर तक जवाब दाखिल करने का वक्त दिया
Zee News
ZEEL-Invesco Case: इन्वेस्को चाहता था कि बोर्ड जल्द EGM बुलाए और उसके प्रस्तावित नामों को शामिल किया जाए. बता दें, इन्वेस्को ने बोर्ड में बदलाव के लिए 6 नामों का प्रस्ताव दिया है.
मुंबई: इन्वेस्को मामले में ZEE को नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) में अच्छा रिस्पॉन्स मिला है. नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (NCLAT) के निर्देश के बाद अब ज़ी एंटरटेनमेंट को जवाब दाखिल करने के लिए 22 अक्टूबर तक का समय दिया गया है. इससे पहले NCLAT ने गुरुवार को ZEEL की अर्जी पर सुनवाई करते हुए कहा था कि जवाब दाखिल करने के लिए NCLT ने ZEEL को पर्याप्त समय नहीं दिया गया है. ऐसा करना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के खिलाफ है. इसलिए ज़ी एंटरटेनमेंट को अपना जवाब दाखिल कराने के लिए वक्त देना चाहिए.
ZEEL ने बुधवार को ही NCLAT में इन्वेस्को के नोटिस के खिलाफ याचिका दायर की थी. ज़ी ने ग्लोबल चाइना फंड LLC और इन्वेस्को के नोटिस को गैरकानूनी बताते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट (Bombay High Court) में एक मुकदमा भी दायर किया था. आरोप है कि इन्वेस्को गलत तरीके से कंपनी पर टेकओवर करने के लिए बोर्ड पर लगातार EGM बुलाने का दबाव बना रहा है. इस पर NCLAT ने ZEEL के हक में फैसला सुनाते हुए NCLT के निर्देश दिया था कि ज़ी एंटरटेनमेंट को जवाब के लिए पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए.