![VIDEO: मस्ती करने झरने में कूदे लड़के के साथ हादसा, बहा ले गया पानी का सैलाब](https://akm-img-a-in.tosshub.com/aajtak/images/video/202407/6682e744e4c22-pune-waterfall-accident-012836198-16x9.png)
VIDEO: मस्ती करने झरने में कूदे लड़के के साथ हादसा, बहा ले गया पानी का सैलाब
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लोनावला में हादसे के बावजूद लोग सबक नहीं ले रहे हैं. पुणे के पिम्परी चिंचवड़ में स्वप्निल थावड़े अपने 32 साथियों के साथ झरने के पास मस्ती करने आया था, लेकिन तेज बहाव में बह गया. स्थानीय प्रशासन ने सर्च ऑपरेशन चलाया, लेकिन शव नहीं मिला. प्रशासन ने लोगों से बारिश के मौसम में सतर्कता बरतने की अपील की है.
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'मैं हाथरस के पोस्टमार्टम हाउस में ड्यूटी पर था, जब एंबुलेंस की आवाज आई. पहले एक...फिर दो...तीन...लाशें बढ़ती ही चली जा रही थीं. कीचड़ में सने-कुचले चेहरे. टूटी पसलियों वाले शरीर. उनमें तीन साल का एक बच्चा भी था. पोस्टमार्टम करते हुए हाथ भले न कांपे, ऐसी तबाही देख कलेजा तो कांप ही जाता है.' हाथरस भगदड़ में मृतकों का पीएम करने वाले श्याम वीर इसके अलावा कुछ भी और कहने से इनकार कर देते हैं. आवाज में मॉर्चुरी में पड़ी बर्फ की सिल्ली जैसा ठंडापन.
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हाथरस में जिस सूरजपाल उर्फ नारायण साकार हरि उर्फ बाबा भोले के सत्संग में भगदड़ से 121 लोगों की मौत हो गई. इतने बड़े हादसे में जो FIR दर्ज हुई उसमें बाबा भोले का नाम नहीं है, जिसपर सवाल उठ रहे हैं. मामले में अबतक एक भी गिरफ्तारी भी नहीं हुई है. ऐसे में सवाल यही कि क्या हाथरस कांड में जांच के नाम पर खानापूर्ति क्यों हो रही है? देखें 'दंगल' चित्रा त्रिपाठी के साथ.
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दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने मंगलवार को इंजीनियर राशिद को 5 जुलाई को लोकसभा सांसद के रूप में शपथ लेने के लिए हिरासत पैरोल की अनुमति दे दी है. कोर्ट ने कस्टडी पैरोल की अनुमति दो घंटे पैरोल या शपथ की कार्यवाही के पूरे होने तक दी है. अदालत ने रशीद को पैरोल की अवधि के दौरान फोन न इस्तेमाल करने और अधिकारियों के अलावा किसी से बातचीत न करने का निर्देश दिया है.
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हाथरस में जिस सूरजपाल उर्फ नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा के सत्संग में भगदड़ से 121 लोगों की मौत हुई, उस बाबा का अब तक पता नहीं चला है. ना ही FIR में अब तक आरोपी बाबा का नाम डाला गया है. सिर्फ सेवादार का नाम है. आज बुधवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी हाथरस पहुंचे और घायलों से मुलाकात की. इसके बाद मुख्यमंत्री ने घटनास्थल का दौरा भी किया.
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आजतक ने एक्सक्लूसिव तौर पर केजरीवाल द्वारा दायर जमानत याचिका एक्सेस की. इसमें केजरीवाल ने सीबीआई के खिलाफ कई बड़े दावे किए हैं. याचिका में कहा गया है कि अप्रैल 2023 में जब केजरीवाल को बुलाया गया था, तब उन्होंने सीबीआई को पूरा सहयोग और सहायता प्रदान की थी. केजरीवाल की गिरफ्तारी पूरी तरह से अवैध और असंवैधानिक है.