Vadodara: ड्रामा आर्टिस्ट प्राची मौर्य मर्डर केस में वसीम मलिक दोषी करार, उम्रकैद की सजा
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प्राची मौर्य मर्डर केस में एडिशनल सेशन कोर्ट ने आरोपी वसीम मलिक को दोषी करार दिया है. ड्रामा आर्टिस्ट प्राची मौर्य की हत्या अप्रैल, 2019 में गला दबाकर की गई थी.
वडोदरा की ड्रामा आर्टिस्ट प्राची मौर्य मर्डर केस में एडिशनल सेशन कोर्ट के जज पी.एम. उनादकट ने आरोपी वसीम मालिक को दोषी माना है और उम्रकैद की सजा सुनाई है. प्राची और वसीम के बीच प्रेम संबंध थे. ब्रेकअप के बाद आरोपी वसीम ने प्राची की गला दबाकर हत्या कर दी.
दरअसल, यह मामला अप्रैल, 2019 का है. जहां सुबह वडोदरा के यूनाइटेड गरबा ग्राउंड के पास प्राची मौर्य की शव मिला था. प्राची अपोलो स्टूडियो में बतौर ड्रामा आर्टिस्ट काम करती थी . वह 24 अप्रैल 2019 को दोपहर 2.30 बजे वडोदरा से खंभात ड्रामा शो के लिए गई थी. शो रात दस बजे समाप्त होने के बाद वडोदरा के लिए रवाना हो गई. रात में वडोदरा पहुंचने के बाद प्राची का एक साथी अंकित शर्मा उनको छोड़ने घर जा रहा था.
उसी वक्त वसीम (प्राची का बॉयफ्रेंड) आ गया है और प्राची से झगड़ा करने लगा. कहासुनी के बाद प्राची ने अंकित को वहां से जाने को बोल दिया. इसके बाद वसीम ने प्राची का गला दबाकर हत्या कर दी थी. सुबह आठ बजे प्राची की लाश को स्थानीय लोगों ने देखा और पुलिस को खबर दी. पुलिस ने जांच शुरू की और हत्यारे वसीम को पकड़ लिया था. पुलिस ने इस मामले में चार्जशीट दाखिल की.
यह केस कोर्ट में चला और सरकारी वकील पी. एन. परमार ने दलील दी थी. बातचीत में सरकारी वकील परमार ने बताया कि वसीम लाश छोड़ कर भाग गया था. लेकिन जब उसको याद आया कि मोबाइल प्राची के पास है, तब वो वापस आया. वहां प्राची की सांस चल रही थी. यह देखकर आरोपी वसीम ने फिर उसका गला दबाकर हत्या कर दी और लाश को छुपा दिया.
यानी वसिम का इरादा जान से मार डालना ही था. इसके अलावा पुलिस ने सीसीटीवी, मोबाइल लोकेशन और अन्य सबूत इकट्ठे किए थे. जो कोर्ट में पेश किये गए. इन सबूतों और सरकारी वकील की दलीलों को मानते हुए कोर्ट ने आरोपी वसीम को उम्रकैद की सजा सुनाई.
इनपुट-: (दिग्विजय पाठक)
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