UPSC Exam: सुप्रीम कोर्ट ने UPSC से अतिरिक्त अटेम्प्ट देने की याचिका पर नरम रुख अपनाने का किया आग्रह
ABP News
UPSC Attempt: न्यायमूर्ति एएम खानविलकर और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की पीठ ने उम्मीदवारों को अतिरिक्त प्रयास के लिए संबंधित प्राधिकारी के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता दी.
UPSC Attempt: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को केंद्र सरकार और संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) को उन सिविल सेवा उम्मीदवारों को अतिरिक्त मौका देने का निर्देश देने से इनकार कर दिया, जो अक्टूबर 2020 की परीक्षा में अपना अंतिम प्रयास दे चुके थे या जिनकी उम्र 2020 के बाद अधिक हो गई थी. हालांकि, न्यायमूर्ति एएम खानविलकर और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की पीठ ने उम्मीदवारों को अतिरिक्त प्रयास के लिए संबंधित प्राधिकारी के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता दी. पीठ ने आग्रह किया कि अधिकारी कोविड महामारी की स्थिति के आलोक में अतिरिक्त अवसर के लिए याचिका पर नरम रुख अपना सकते हैं.More Related News