
UP News: कोरोना नियम व चुनाव आचार संहिता पर गोरखपुर डीएम सख्त, कहा- कोई कोताही नहीं बरतेंगे, जानें सभी नियम
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गोरखपुर के जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने रविवार को सभी पार्टी के नेताओं और मीडियाकर्मियों के साथ बैठक कर निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों का पालन करने की अपील की.
UP News: गोरखपुर के जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने रविवार को कलेक्ट्रेट सभागार में कहा कि आदर्श आचार संहिता के साथ लागू हुई धारा 144 और कोविड-19 के नियमों का सख्ती से पालन कराने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह से कटिबद्ध है. उन्होंने कहा कि कोई भी इसके उल्लंघन का दोषी पाया गया, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने कहा कि 15 जनवरी तक किसी भी तरह का जमावड़ा, जनसभा, रोड शो, नुक्कड़ चौपाल करना पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा.
इस दौरान उन्होंने कहा कि किसी भी धर्म, जाति, सम्प्रदाय विशेष, सोशल मीडिया पर किसी भी तरह की टिप्पणी करने से बचें. अवैध गतिविधियों और अराजक तत्वों पर पूरी तरह से नजर रहेगी. निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह से तैयार है. आचार संहिता का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ किसी भी तरह की नरमी नहीं बरती जाएगी. पांच से अधिक लोगों के किसी भी स्थान पर खड़े होने पर भी प्रतिबंध रहेगा.एक वाहन में भी पांच से अधिक लोगों का चलना प्रतिबंधित होगा. चुनाव प्रचार और सामान्य लोग भी एक वाहन में पांच से अधिक की संख्या में सफर नहीं कर सकेंगे. उन्होंने कहा कि राजनीतिक पार्टियों के कार्यालय पर झंडे आदि लगाने के लिए अनुमति लेनी होगी. 15 जनवरी तक वाहन पर भी राजनीतिक पार्टियों के झंडे, पोस्टर, बैनर लगाने पर प्रतिबंध रहेगा. इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी. किसी भी तरह की शिकायत एनजीआरएस पोर्टल पर दर्ज की जा सकती है. सामान्य व्यापारी और आम आदमी के कैश आदि ले जाने पर रोक नहीं होगी. इसकी कोई लिमिट का भी अभी निर्देश नहीं मिला है. इसकी जानकारी और पूछताछ की जा सकती है.