UP Jail Meeting Rules: 16 महीने बाद फिर शुरू हुआ यूपी की जेलों में मुलाकात का सिलसिला, जानें- क्या हैं नियम?
ABP News
कैदियों से मिलने के लिए 72 घंटे के अंदर की RTPCR नेगेटिव रिपोर्ट जरूरी है. किसी कैदी से हफ्ते में सिर्फ 1 बार 2 लोग मिल सकते हैं.
UP Jail Story: करीब 16 महीने के लंबे वक्त के बाद एक बार फिर उत्तर प्रदेश की जेलों में मुलाकात का सिलसिला शुरू हुआ. कोरोना की पहली लहर के दौरान मार्च 2020 में प्रदेश की जेलों में कैदियों से मुलाकात पर रोक लगाई गई थी. जो अब जाकर हटी है. हालांकि कैदियों से मिलने के लिए 72 घंटे के अंदर की RTPCR नेगेटिव रिपोर्ट जरूरी है. इसके अलावा भी कुछ बंदिशें लगाई गई हैं. कोविड की पहली लहर के दौरान जेल में कैदियों से मुलाकात का सिलसिला बंद किया गया था. केस कम होने के बाद इसमे ढील देने पर मंथन चल ही रहा था की दूसरी लहर ने दस्तक दे दी. कुल मिलाकर लगभग 16 महीने तक मिलाई बंद रही. इस दौरान कैदियों की उनके परिजनों से हफ्ते में 1 बार 5 मिनट के लिए फोन पर वार्ता करायी जाती रही. आज कैदियों से मिलने पहुंचे उनके परिजन काफी खुश नजर आए.More Related News