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UP पुलिस ने तेज आवाज में अजान या शोरगुल पर लगाम के लिए जिलाधिकारों को दिया निर्देश
NDTV India
आईजी प्रयागराज के पी सिंह ने रेंज ये निर्देश दिया है. हाईकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक पूरी तरह से लाउडस्पीकर बजाने या अन्य सार्वजनिक संबोधन के किसी भी साधन के इस्तेमाल पर पाबंदी रहेगी.
मस्ज़िदों से लाउडस्पीकर से तेज आवाज में अजान (Loudspeaker Ajan) पर मचे कोहराम के बाद आईजी प्रयागराज (IG Prayagraj) के पी सिंह ने रेंज के चारों जिलों के DMऔर SSP को एक पत्र भेजा है. उन्होंने पत्र के जरिये प्रदूषण कानून और हाईकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का सख्ती से पालन कराने को भी कहा है. इसके तहत रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक पूरी तरह से लाउडस्पीकर बजाने या अन्य सार्वजनिक संबोधन के किसी भी साधन के इस्तेमाल पर पाबंदी रहेगी.More Related News