
UP: घर में है शादी तो जान लें ये नए नियम, अब सिर्फ 25 लोग ही विवाह समारोह में हो सकेंगे शामिल
ABP News
कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने शादी समारोह के लिए नया आदेश जारी कर दिया है. सरकार के निर्देश के मुताबिक अब अधिकतम 25 लोग ही विवाह समारोह में शामिल हो सकेंगे. इस दौरान कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करना होगा.
लखनऊ: उत्तर प्रदेश में अब विवाह समारोह में अधिकतम 25 लोग ही शामिल हो सकेंगे. राज्य सरकार ने कोविड-19 महामारी के को देखते हुए मंगलवार को ये आदेश जारी किया है. राज्य के गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव अवनीश कुमार अवस्थी ने प्रदेश के सभी मंडल आयुक्तों, जिलाधिकारियों, क्षेत्रीय, परिक्षेत्रीय और जिला पुलिस प्रमुखों को भेजे गए निर्देश में कहा है कि कोविड-19 की मौजूदा स्थिति के मद्देनजर अब बंद या खुले स्थानों पर एक समय में अधिकतम 25 आमंत्रित अतिथि ही भाग ले सकेंगे. इस दौरान कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करना होगा. साफ सफाई की व्यवस्था करनी होगीअवनीश कुमार अवस्थी ने पत्र में कहा कि शादी में शरीक होने वाले मेहमानों को मास्क पहनना होगा, दो गज की दूरी और सेनेटाइजर के उपयोग समेत कोविड प्रोटोकॉल के अनुसार अन्य सावधानियां भी बरतनी होंगी. अवस्थी ने पत्र में कहा कि आयोजन स्थल पर आमंत्रित अतिथियों के बैठने की व्यवस्था में दो गज की दूरी के प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करना होगा. आयोजन स्थल पर शौचालयों में साफ सफाई और सेनेटाइजेशन की समुचित व्यवस्था करनी होगी. उनहोंने स्पष्ट किया कि इन शर्तों के अनुपालन की पूरी जिम्मेदारी आयोजकों की होगी.More Related News