
UP: अलीगढ़ में कोरोना वैक्सीन कूड़े में फेंकने वाली नर्स को इलाहाबाद हाईकोर्ट से झटका, अग्रिम जमानत अर्जी हुई खारिज
ABP News
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जमानत अर्जी खारिज करते हुए कहा कि तमाम लोगों की जिंदगी खतरे में डालने वाली नर्स को राहत नहीं दी जा सकती.
अलीगढ़ः उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में कोविड वैक्सीन की लोडेड सिरिंज कूड़े में फेंककर लोगों की ज़िंदगी से खिलवाड़ करने के बेहद चर्चित और सनसनीखेज मामले में आरोपी नर्स निहा खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है. हाईकोर्ट ने संविदा पर काम करने वाली आरोपी एएनएम निहा की अग्रिम जमानत की अर्जी को खारिज कर दिया. अदालत ने सुनवाई के दौरान इसे बेहद गंभीर मामला माना और टिप्पणी करते हुए कहा कि दर्जनों लोगों की ज़िंदगी खतरे में डालने वालों को कोई राहत नहीं दी जा सकती. जस्टिस राहुल चतुर्वेदी की सिंगल बेंच ने मामले की गंभीरता और यूपी सरकार के विरोध के आधार पर निहा खान को कोइ राहत देने से इंकार करते हुए उसकी अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी. यूपी सरकार की तरफ से निहा की अग्रिम जमानत अर्जी का पुरजोर तरीके से विरोध किया गया. राज्य सरकार की तरफ से अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल और अपर शासकीय अधिवक्ता आशुतोष कुमार संड ने पक्ष रखते हुए याचिकाकर्ता को कोई राहत नहीं देने की सिफारिश की.More Related News