UNHCR के बाहर क्यों हो रहा प्रदर्शन? हाईकोर्ट ने गृह मंत्रालय-दिल्ली सरकार से मांगा जवाब
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यह टिप्पणी उस समय हुई जब अदालत वसंत विहार वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें अधिकारियों को विदेशी नागरिकों (शरणार्थियों / शरण चाहने वालों) पर ध्यान देने के लिए अदालत के निर्देश की मांग की गई थी.
नई दिल्लीः दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को एक बड़ी टिप्पणी की है. अदालत ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र के उच्चायुक्त के बाहर प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी जा सकती है. यह Covid-19 का सुपर स्प्रेडर बन सकता है. कोर्ट ने उच्चायुक्त के सामने अफगानिस्तान के नागरिकों के इकट्ठा होने के खिलाफ एक याचिका पर नोटिस जारी करते हुए यह बात कही है. UNHCR का कार्यालय दक्षिण दिल्ली के वसंत विहार इलाके में है. दूसरी लहर से लेना चाहिए सबक न्यायमूर्ति रेखा पल्ली की अध्यक्षता में हाईकोर्ट की एकल न्यायाधीश की पीठ ने दिल्ली पुलिस, दिल्ली सरकार और केंद्र को इसका समाधान खोजने के लिए समन्वय करने का निर्देश दिया और यह सुनिश्चित किया कि सभा COVID का सुपर स्प्रेडर न बने. न्यायाधीश ने आगे कहा, "शहर ने मुश्किल से दूसरी लहर का सामना किया है, आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि प्रदर्शनकारी COVID प्रोटोकॉल का पालन करें. उन्हें मास्क पहनने दें और फिर विरोध करने दें, ऐसा न हो कि लापरवाही का खामियाजा आम जनता को भुगतना पढ़े.More Related News