UAPA: 3 स्टूडेंट एक्टिविस्ट की जमानत के आदेश को SC ने रखा बरकरार
The Quint
Supreme Court: 3 स्टूडेंट एक्टिविस्ट को दिल्ली हाई कोर्ट से मिली जमानत के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से इनकार कर दिया है. Student-activists Natasha Narwal, Devangana Kalita and Asif Iqbal Tanha will stay out of jail at this stage: SC
दिल्ली दंगों के मामले में 3 स्टूडेंट एक्टिविस्ट - नताशा नरवाल, देवांगना कलिता और आसिफ इकबाल - को दिल्ली हाई कोर्ट से मिली जमानत के आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा है. न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस स्टेज पर इन तीनों की रिहाई में दखल नहीं दिया जाएगा.बता दें कि इन तीनों स्टूडेंट एक्टिविस्ट को जमानत देने के आदेश को दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी.पुलिस ने अपनी याचिका में कहा था कि हाई कोर्ट का निष्कर्ष ‘दस्तावेज के प्रतिकूल और विपरीत’ है और ऐसा लगता है कि यह ‘सोशल मीडिया के कथानक’ पर ज्यादा अधारित है.तीनों स्टूडेंट एक्टिविस्ट को राष्ट्रीय राजधानी के उत्तर पश्चिम इलाके में पिछले साल हुए दंगों के मामले में गैरकानूनी गतिविधि (निवारण) अधिनियम यानी UAPA के सख्त प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया गया था.पुलिस ने शीर्ष अदालत में दायर याचिका में हाई कोर्ट के तीन जजों की बेंच के मंगलवार को दिए गए फैसले पर रोक लगाने का अनुरोध करते हुए कहा था कि स्टेट की ओर से असंतोष दबाने की चिंता ने प्रदर्शन के अधिकार और आतंकवादी गतिविधि की रेखा धुंधली कर दी है और अगर ऐसी मानसिकता बढ़ी तो लोकतंत्र के लिए दुखद दिन होगा.(हैलो दोस्तों! हमारे Telegram चैनल से जुड़े रहिए यहां)ADVERTISEMENTPublished: 18 Jun 2021, 1:50 PM IST...More Related News