Twitter India के प्रमुख मनीष माहेश्वरी को हाईकोर्ट से राहत, गवाही देने के लिए उत्तर प्रदेश जाने की दरकार नहीं
ABP News
ट्विटर पर सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील वीडियो पोस्ट करने के मामले में गाजियाबाद पुलिस की तरफ से ट्विटर इंडिया के एमडी को व्यक्तिगत पेशी के लिए भेजे गए नोटिस को कर्नाटक उच्च न्यायालय ने खारिज किया है.
नई दिल्ली: कर्नाटक हाईकोर्ट ने ट्विटर इंडिया के प्रमुख मनीष माहेश्वरी को एक बड़ी राहत दी है. हाईकोर्ट ने कहा है कि ट्विटर इंडिया के प्रमुख मनीष माहेश्वरी को गवाही देने के लिए उत्तर प्रदेश जाने की जरूरत नहीं है. दरअसल, माहेश्वरी को उत्तर प्रदेश पुलिस ने गाजियाबाद में एक मुस्लिम व्यक्ति पर हुए हमले को ट्वीट करने पर पूछताछ के लिए बुलाया था. वहीं एक यूजर के जरिए ट्विटर पर सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील वीडियो पोस्ट किए जाने के मामले में गाजियाबाद पुलिस की तरफ से ट्विटर इंडिया के एमडी को व्यक्तिगत पेशी के लिए भेजे गए नोटिस को कर्नाटक उच्च न्यायालय ने खारिज किया है. कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा कि ट्विटर इंडिया के एमडी मनीष माहेश्वरी को धारा 41(ए) के तहत दुर्भावनापूर्ण रूप से नोटिस जारी किया गया क्योंकि यह पूर्व-शर्तों को पूरा नहीं करता है.More Related News