
Twitter के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर, कहा- कंपनी को अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए
ABP News
नए आईटी नियमों को 26 मई से प्रभाव में आना था, जिसकी घोषणा 25 फरवरी को की गयी थी. लेकिन अभी तक विदेशी सोशल मीडिया कंपनियों ने नियमों का पालन नहीं किया है.
नई दिल्ली: नए आईटी नियमों का पालन नहीं करने को लेकर ट्विटर के खिलाफ आज दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई है. ये याचिका में दिल्ली हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले वकील अमित आचार्य ने दायर की है. याचिका में कहा गया है कि ट्विटर को 'महत्वपूर्ण सोशल मीडिया मध्यस्थ' के रूप में अपने वैधानिक और कार्यकारी कर्तव्यों का पालन करना चाहिए. केंद्र ने 25 फरवरी को सोशल मीडिया कंपनियों के लिए नए आईटी नियम जारी किए थे, जिसको लागू करने के लिए सरकार ने तीन महीने का समय दिया था. नए आईटी नियमों को 26 मई से प्रभाव में आना था, लेकिन कंपनियों ने इसका पालन नहीं किया. नई नियमों के अनुसार, सभी सोशल मीडिया कंपनियों को अपने प्लेटफॉर्म पर किसी पोस्ट के लिए शिकायत मिलने पर उसके खिलाफ कार्रवाई करनी होगी. इसके तहत कंपनियों को तीन अधिकारियों (चीफ कॉम्प्लियांस ऑफिसर, नोडल कॉन्टेक्ट पर्सन और रेसिडेंट ग्रेवांस ऑफिसर) को नियुक्त करना है. ये अधिकारी भारत के ही रहने वाले होने चाहिए. इनका कॉन्टेक्ट नंबर सोशल मीडिया वेबसाइट और ऐप पर होना अनिवार्य है. ताकि लोग शिकायत कर सकें.More Related News