Taxpayers को मिली बड़ी राहत, सरकार ने किए ये ऐलान; देखें डिटेल
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सरकार ने टैक्सपेयर्स के लिए बड़ी टैक्स रिलीफ की घोषणाएं की है. इसके तहत पैन-आधार लिंक करने की डेडलाइन बढ़ा दी गई है. इसके अलावा कोरोना ट्रीटमेंट के लिए जो रकम मिलेगी उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा. जानें अन्य घोषणाओं के बारे में.
नई दिल्ली: कोरोना संक्रमण (Coronavirus) को देखते हुए सरकार ने टैक्सपेयर्स के लिए कई अहम घोषणाएं की है. ये घोषणाएं टैक्सपेयर्स के लिए राहत भरी है. अगर कोरोना इलाज के लिए एम्प्लॉई को कंपनी से या फिर किसी इंडिविजुअल को अन्य इंडिविजुअल से कोई राशि मिलती है तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा. कई टैक्सपेयर्स ऐसे भी हैं जिन्हें कठिन समय में कंपनी की तरफ से या फिर अपने परिजनों से आर्थिक मदद मिली. ऐसी किसी मदद पर कोई टैक्स नहीं लगेगा. दूसरी बड़ी घोषणा है कि यदि किसी एम्प्लॉई की कोरोना से मौत हो जाती है और कंपनी की तरफ से उसके परिवार को दी गई आर्थिक मदद पर भी कोई टैक्स नहीं लगेगा. अगर कोई इंडिविजुअल भी किसी दूसरे इंडिविजुअल की आर्थिक मदद करता है तो इसमें भी 10 लाख तक टैक्स फ्री रहेगा. तो मिलकर कोरोना ट्रीटमेंट के लिए मिलने वाली राशि टैक्स फ्री है.More Related News