Supreme Court ने काला जादू और जबरन धर्मांतरण रोकने के लिए दायर याचिका की खारिज
Zee News
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने शुक्रवार को अवैध तरीके से धर्म परिवर्तन के खिलाफ दायर की गई याचिका को खारिज कर दिया और कहा कि देश में 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को अपना धर्म चुनने का अधिकार है.
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने शुक्रवार को अवैध तरीके से धर्म परिवर्तन के खिलाफ दायर की गई याचिका को खारिज कर दिया. बीजेपी नेता और एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय की ओर से सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर अंधविश्वास के चलन, काला जादू और अवैध व जबरन धर्म परिवर्तन पर रोक लगाने की मांग की गई थी. याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कहा, 'देश में 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को अपना धर्म चुनने का अधिकार है और देश का संविधान उन्हें ये अधिकार देता है.' याचिका पर न्यायमूर्ति आर एफ नरिमन ने कड़ी नाराजगी जताई.More Related News