Supreme Court: दिल्ली का सिंघु बॉर्डर खोलने पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने मना किया, याचिकाकर्ता से हाई कोर्ट जाने को कहा
ABP News
सुप्रीम कोर्ट ने किसान आंदोलन के चलते बंद दिल्ली के सिंघु बॉर्डर के मामले पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है. कोर्ट ने पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट जाने की याचिकाकर्ताओं की सलाह दी.
किसान आंदोलन के चलते बंद दिल्ली के सिंघु बॉर्डर के मसले पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है. कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट जानी की सलाह दी. दोनों याचिकाकर्ता हरियाणा के सोनीपत जिले के रहने वाले थे. उनका कहना था कि अगर सरकार सड़क नहीं खोल सकती तो उसे उसके समानांतर नई सड़क बनाने को कहा जाए, ताकि लोग आना-जाना कर सकें. याचिकाकर्ता जय भगवान और जगबीर सिंह छिकारा का कहना था कि सड़क को पूरी तरह बंद हुए अब लगभग 10 महीने हो चुके हैं. लोगों को इसके चलते भारी समस्या हो रही है. उनकी तरफ से पेश वकील ने दलील दी कि वह शांतिपूर्ण आंदोलन के खिलाफ नहीं हैं. लेकिन स्थानीय लोगों को हो रही दिक्कत पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए.More Related News