
Supreme Court: 'आयुर्वेदिक डॉक्टर नहीं कर सकते MBBS के बराबर वेतन का दावा', सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी, कहा- दोनों के काम अलग
ABP News
Supreme Court News: अदालत ने गुजरात हाई कोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें कहा गया था कि बीएएमएस की डिग्री रखने वालों को एमबीबीएस डिग्री रखने वाले डॉक्टरों के बराबर माना जाना चाहिए.
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