Soya Milk को Milk कहना कितना सही? हाई कोर्ट पहुंचा मामला, केंद्र, कंपनियों को नोटिस
Zee News
NCDFI ने आपत्ति जताई है कि सोया और बादाम से बनाए गए प्रोडक्ट्स 'मिल्क' या 'मिल्क प्रोडक्ट' नहीं कहे जा सकते, जैसा कि पनीर, दही है, क्योंकि दूध से बने प्रोडक्ट हैं. हाई कोर्ट ने कहा कि मामला काफी दिलचस्प है (interesting) है इसलिए मामले की सुनवाई 14 सितंबर को की जाएगी.
नई दिल्ली: क्या Soya Milk को 'मिल्क' कहा जा सकता है, इसी बात को लेकर आज दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) में बहस हुई. दरअसल कोर्ट में एक याचिका रखी गई, जिसमें तर्क दिया गया कि सोया मिल्क और बादाम से बनाए गए प्रोडक्ट्स को 'दूध' नहीं कहा जा सकता है. याचिकाकर्ता के इस मुद्दे पर दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार को अपना पक्ष बताने के लिए कहा है. कहने को तो शेक्सपियर ने कहा है कि नाम में क्या रखा है, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट में आज एक ऐसा मामला पहुंचा जिसमें सारा बवाल ही नाम को लेकर है. दरअसल आज दिल्ली हाई कोर्ट के सामने एक मामला आया है, वो ये कि जो भी उत्पाद गैर-स्तनधारी (non-mammal) स्रोतों से आएं हैं, जैसे पौधे वगैरह. क्या उसे दूध या दूध प्रोडक्ट (milk or milk products) कहा जा सकता है. इसी मुद्दे पर हाई कोर्ट ने केंद्र, दिल्ली सरकार और फूड सेफ्टी रेगुलेटर FSSAI से जवाब मांगा है.More Related News