SC on Community Kitchen: सामुदायिक रसोई बनाने पर SC सख्त, कहा- लोगों को भुखमरी से बचाना एक सरकार का कर्तव्य
ABP News
Supreme Court on Community Kitchen: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को देश भर में सामुदायिक रसोई की योजना बनाने के लिए तीन हफ्ते का समय दिया है.
SC on Community Kitchen: सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि लोगों को भुखमरी से बचाना एक सरकार का कर्तव्य है. इस टिप्पणी के साथ कोर्ट ने केंद्र सरकार को राज्यों से बात कर सामुदायिक रसोई बनाने के लिए कहा है. कोर्ट ने योजना तैयार करने के लिए 3 हफ्ते का समय दिया है. चीफ जस्टिस एन वी रमना की अध्यक्षता वाली बेंच ने माना है कि इस तरह की योजना राज्यों के सहयोग और भागीदारी से ही चलाई जा सकती है.
सामाजिक कार्यकर्ता अनुन धवन की याचिका में भुखमरी और कुपोषण से लोगों की मौत का मसला उठाया गया था. याचिकाकर्ता ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा और बिहार में हुई इस तरह की मौतों की जानकारी देते हुए सामुदायिक रसोई की स्थापना को ज़रूरी बताया गया था. कोर्ट ने याचिका में उठाए गए विषय को गंभीर मानते हुए 27 अक्टूबर को केंद्र को इस मसले पर सभी राज्यों से बात कर योजना तैयार करने के लिए कहा था.