SC Notice To HC: वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कोर्ट में सुनवाई को मौलिक अधिकार घोषित करने की मांग, सुप्रीम कोर्ट ने 4 हाई कोर्ट से मांगा जवाब
ABP News
Supreme Court Notice To High Court: याचिकाकर्ता का कहना था कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुनवाई को पूरी तरह बंद नहीं करना चाहिए. कोर्ट की कार्रवाई मिश्रित तरीके से चलनी चाहिए.
Supreme Court Notice To High Court: वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए अदालती कार्रवाई में हिस्सा लेने को मौलिक अधिकार (Fundamental Rights) घोषित करने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने नोटिस जारी किया है. याचिकाकर्ताओं ने अलग-अलग हाई कोर्ट के उन प्रशासनिक आदेशों को चुनौती दी है, जिनके तहत कोर्ट को सामान्य सुनवाई के लिए खोला जा रहा है. याचिकाकर्ता का कहना था कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुनवाई को पूरी तरह बंद नहीं करना चाहिए. कोर्ट की कार्रवाई मिश्रित तरीके से चलनी चाहिए. एसोसिएशन ऑफ ऑल इंडिया ज्यूरिस्ट एंड एडवोकेट्स ने उत्तराखंड हाई कोर्ट के 16 अगस्त के प्रशासनिक आदेश को चुनौती दी है. इसके तहत 24 अगस्त से हाई कोर्ट की कार्रवाई को पूरी तरह सामान्य कर दिया गया है. संगठन का कहना है कि कोरोना अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है. इसके अलावा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होने वाली सुनवाई के कई फायदे हैं. इसलिए, इसे जारी रहना चाहिए.More Related News