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SC से केंद्र को बड़ी राहत, कोर्ट ने लोन मोरेटोरियम पॉलिसी में दखल से इंकार किया
NDTV India
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राजकोषीय नीतियों का मामला केंद्र सरकार और आरबीआई के अधिकार क्षेत्र में है. अदालत इस मुद्दे पर न्यायिक समीक्षा नहीं कर सकती.
लोन मोरेटोरियम मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दखल देने से इनकार कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए लोन मोहलत मामले में आदेश देने से मना कर दिया. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राजकोषीय नीतियों का मामला केंद्र सरकार और आरबीआई के अधिकार क्षेत्र में है. अदालत इस मुद्दे पर न्यायिक समीक्षा नहीं कर सकती. आर्थिक नीति निर्णयों पर न्यायिक समीक्षा का सीमित दायरा है. कोर्ट व्यापार और वाणिज्य के शैक्षणिक मामलों पर बहस नहीं करेगा. हम ये तय नहीं कर सकते कि कौन सी सार्वजनिक नीति बेहतर हो सकती है. बेहतर नीति के आधार पर किसी नीति को रद्द नहीं कर सकते.More Related News