
SC में दिया केंद्र ने जवाब, कहा- गैर-मुस्लिम शरणार्थियों से आवेदन मांगने वाली अधिसूचना CAA से अलग
ABP News
इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की ओर से दायर याचिका के जवाब में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि गैर-मुस्लिमों को भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने की खातिर आमंत्रित करने की अधिसूचना संशोधित नागरिकता कानून, 2019 (सीएए) से संबंधित नहीं है. केंद्र सरकार का कहना है कि 28 मई, 2021 की अधिसूचना सीएए से संबंधित नहीं है.
नई दिल्लीः केंद्र ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में कहा कि गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा और पंजाब के 13 जिलों में रहने वाले गैर-मुस्लिमों को भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने की खातिर आमंत्रित करने की अधिसूचना संशोधित नागरिकता कानून, 2019 (सीएए) से संबंधित नहीं है. इसके साथ ही केंद्र ने कहा कि यह (अधिसूचना) "केंद्र सरकार के पास निहित शक्ति स्थानीय अधिकारियों को सौंपने की प्रकिया मात्र’’ है. 1955 के नागरिकता कानून के तहत नहीं दी गई कोई छूटMore Related News