SC ने हरियाणा में OBC गैर क्रीमी लेयर में उपवर्गीकरण करने के 2017 के नोटिफिकेशन को किया रद्द
NDTV India
इस अधिसूचना के तहत तीन लाख तक की आय वाले वर्ग के व्यक्तियों को वरीयता दी गई थी. इसके तहत नौकरियों और शैक्षणिक संस्थाओं में होने वाले दाखिलों में सबसे पहले तीन लाख से कम आय वाले लोगों को आरक्षण का लाभ मिलेगा बाकी बचा कोटा तीन से छह लाख रुपए आय वाले लोगों को मिलेगा.
सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) ने हरियाणा (Haryana) में दाखिलों और सेवाओं में OBC गैर क्रीमी लेयर में उपवर्गीकरण करने के 2017 के नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया है. कोर्ट ने राज्य को 3 महीने की अवधि के भीतर एक नई अधिसूचना जारी करने का निर्देश दिया है. हालांकि, अदालत ने 17 अगस्त, 2016 और 2018 की अधिसूचनाओं के आधार पर राज्य सेवाओं में दाखिलों और नियुक्तियों को बाधित नहीं करने का भी निर्देश दिया है. दरअसल, हरियाणा ने 17 अगस्त, 2016 की अधिसूचना जारी की थी. इसमें 3,00,000/- रुपये (तीन लाख रुपये) तक की आय वाले वर्ग के व्यक्तियों को गैर- क्रीमी लेयर के भीतर दाखिलों और सेवाओं के मामले में वरीयता दी गई थी. सुप्रीम कोर्ट में न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस की पीठ ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं के एक बैच में फैसला सुनाया है.More Related News