
SC ने यूनिटेक प्रमोटर संजय चंद्रा, अजय चंद्रा की जमानत की खारिज, कहा-HC का आदेश न्यायिक अनुशासन का उल्लंघन
NDTV India
शीर्ष अदालत ने सुप्रीम कोर्ट ने सीएमएम कोर्ट और हाईकोर्ट के जमानत के फैसले पर हैरानी जताई और कहा कि मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट और हाईकोर्ट का आदेश न्यायिक शक्ति का चौंकाने वाला प्रयोग और न्यायिक अनुशासन का उल्लंघन है.
यूनिटेक के प्रमोटर (Unitech Promoters) संजय चंद्रा और अजय चंद्रा को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से झटका लगा है. SC ने यूनिटेक प्रमोटर संजय चंद्रा और अजय चंद्रा की जमानत खारिज की है. शीर्ष अदालत ने सुप्रीम कोर्ट ने सीएमएम कोर्ट और हाईकोर्ट के जमानत के फैसले पर हैरानी जताई और कहा कि मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट और हाईकोर्ट का आदेश न्यायिक शक्ति का चौंकाने वाला प्रयोग और न्यायिक अनुशासन का उल्लंघन है. इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने चंद्रा बंधुओं को 22 मार्च तक सरेंडर करने का आदेश दिया है.More Related News