SC ने खारिज की कुरान से 26 आयतें हटाने की याचिका, याचिकाकर्ता पर ठोका 50 हजार का जुर्माना
NDTV India
शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष वसीम रिजवी (Waseem Rizvi) ने जनहित याचिका (PIL) दायर कर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से मांग की थी कि कुरान शरीफ की 26 आयतों को हटाया जाए. रिजवी के मुताबिक, ये खास आयतें मनुष्य को हिंसक बना रही हैं और आतंकवाद सिखा रही हैं.
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कुरान से 26 आयतें हटाने से जुड़ी एक जनहित याचिका खारिज कर दी है. इसके साथ ही याचिकाकर्ता पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष वसीम रिजवी (Waseem Rizvi) ने जनहित याचिका (PIL) दायर कर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से मांग की थी कि कुरान शरीफ की 26 आयतों को हटाया जाए. रिजवी के मुताबिक, ये खास आयतें मनुष्य को हिंसक बना रही हैं और आतंकवाद सिखा रही हैं.More Related News