SC ने कोरोना काल में अनाथ हुए बच्चों से जुड़ी योजनाओं को लागू करने को कहा
ABP News
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब राज्य राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग वेबसाइट पर डेटा हासिल करते हैं तो भोजन और आश्रय भी प्रदान करना चाहिए.
नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक सुनवाई के दौरान कहा कि कई ऐसे राज्य हैं जिन्होंने पुलिस, जिला मजिस्ट्रेट आदि के साथ कार्यबल तैयार किया है. अभी कोरोना की संख्या कम हुई है. राज्य इस पर ध्यान केंद्रित कर सके. कोर्ट ने कहा कि जब राज्य राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) वेबसाइट पर डेटा हासिल करते हैं तो भोजन और आश्रय भी प्रदान करना चाहिए. दिल्ली और बंगाल सरकार से नाराज कोर्टकेंद्र सरकार की तरफ से दिल्ली और पश्चिम बंगाल के द्वारा ऐसे बच्चों की जानकारी पोर्टल पर अपलोड नही किये जाने का मुद्दा उठाया गया. सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल और दिल्ली द्वारा जानकारी पोर्टल पर अपडेट नही किये जाने पर नाराज़गी जताई. कोर्ट ने कहा पुलिस, जिला मजिस्ट्रेट आपके पास है. जब भी आपको जानकारी मिल जाए, तो उसे पोर्टल अपलोड करें. बच्चों की इन जरूरतों पर ध्यान दें, आदेशों के लिए इंतजार न करें, सुनिश्चित करें कि इन योजनाओं को लागू किया गया है.More Related News