
SC का केंद्र और राज्य सरकारों को आदेश, फंसे प्रवासी मजदूरों को राशन और परिवहन सुविधा मुहैया कराएं
NDTV India
SC ने कहा है कि केंद्र, दिल्ली सरकार, यूपी और हरियाणा, दिल्ली एनसीआर में फंसे प्रवासियों के लिए आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत राशन उपलब्ध कराएं. मई से प्रवासियों को सूखा राशन दिया जाए. राशन को दिल्ली एनसीआर में प्रवासियों को बिना आई कार्ड के दिया जाना चाहिए.
प्रवासी मजदूरों (Migrant labourers) के लिए सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने आदेश देते हुए कहा है कि केंद्र, दिल्ली सरकार यूपी और हरियाणा, फंसे प्रवासियों को परिवहन प्रदान करने पर राहत के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी दें. इसके साथ ही SC ने कहा है कि केंद्र, दिल्ली सरकार, यूपी और हरियाणा, दिल्ली एनसीआर में फंसे प्रवासियों के लिए आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत राशन उपलब्ध कराएं. मई से प्रवासियों को सूखा राशन दिया जाए. राशन को दिल्ली एनसीआर में प्रवासियों को बिना आई कार्ड के दिया जाना चाहिए.More Related News