Sameer Wankhede Vs Nawab Malik: हाई कोर्ट ने नवाब मलिक से कहा- आप ट्विटर पर जवाब दे सकते हैं तो यहां भी दे सकते हैं
ABP News
Bombay High Court: वाद के जरिये मलिक को, अपने अब तक के सारे मानहानिकारक बयान वापस लेने और वादी तथा उनके परिजनों के खिलाफ पोस्ट किये गये अपने सारे ट्वीट मिटाने का भी निर्देश देने की मांग की गई है.
Bombay High Court: बॉम्बे होई कोर्ट ने सोमवार को महाराष्ट्र के मंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) नेता नवाब मलिक को स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (NCB), मुंबई क्षेत्रीय इकाई निदेशक समीर वानखेड़े के पिता ध्यानदेव वानखेड़े द्वारा दायर मानहानि के एक मुकदमे के जवाब में हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया. जज माधव जामदार की अवकाशकालीन पीठ ने मलिक को मंगलवार तक अपना हलफनामा दाखिल करने का निर्देश देने के साथ ही इस मामले को बुधवार के लिए सूचीबद्ध कर दिया.
जज जामदार ने कहा, ‘‘आप (मलिक) कल तक अपना जवाब दाखिल करें. अगर आप ट्विटर पर जवाब दे सकते हैं तो आप यहां भी जवाब दे सकते हैं.’’ उन्होंने वादी (ध्यानदेव वानखेड़े) के खिलाफ कोई और बयान देने से मलिक पर रोक लगाने का आदेश जारी किये बगैर यह निर्देश दिया.