Russia-Ukraine war: ICJ का आदेश- यूक्रेन में तुरंत युद्ध रोके रूस
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यूक्रेन और रूस के बीच की जंग गहराती जा रही है. दोनों देशों के बीच बातचीत भी जारी है लेकिन उसका अभी तक कोई सकारात्मक परिणाम नहीं
रूस-यूक्रेन युद्ध के बीच इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस (आईसीजे) ने बड़ा फैसला लिया है. आईसीजे ने रूस को यूक्रेन में तुरंत युद्ध को रोकने का आदेश दिया है. बुधवार को सुनवाई करते हुए कोर्ट ने रूस समर्थित देशों से इस मामले में दूरी बनाए रखने के लिए कहा. कोर्ट का फैसला सभी पक्षों के लिए बाध्य है.
इससे पहले 7 मार्च को हुई सुनवाई का रूस ने बहिष्कार किया था. यूक्रेन ने अंतरराष्ट्रीय न्यायालय से अपील की थी वह रूस को सैन्य अभियान बंद करने का आदेश दे. यूक्रेन का कहना है कि रूस का आक्रमण संयुक्त राष्ट्र नरसंहार संधि की दोषपूर्ण व्याख्या के दायरे में आता है.
21 दिनों से देशों देशों के बीच जारी है जंग यूक्रेन और रूस के बीच 24 फरवरी से शुरू हुए इस युद्ध का आज 21वां दिन है. जंग को खत्म करने को लेकर दोनों देशों के बीच अबतक चार दौर की बातचीत हो चुकी है लेकिन इसका अभी तक कोई सकारात्मक परिणाम नहीं मिला है. इस युदध में अबतक सैकड़ों आम नागरिक और हजारों सैनिक मारे जा चुके हैं. जबकि लाखों लोग अब तक देश छोड़कर जा चुके हैं.
इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने गुरुवार को युद्ध और मानवता के खिलाफ अपराधों को लेकर इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और पूर्व रक्षा मंत्री योव गैलेंट के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी किया. आईसीसी ने नेतन्याहू और गैलेंट पर मानवता के खिलाफ अपराधों का आरोप लगाया, जिसमें हत्या, उत्पीड़न और अमानवीय कृत्यों की बात कही गई.