RTGS, NEFT पेमेंट के लिए RBI ने बदले नियम, अब गैर बैंकिंग संस्थाएं भी दे सकेंगी सुविधाएं, जानिए क्या होंगे फायदे
Zee News
RBI: बैंकों के अलावा अब नॉन बैंकिंग संस्थाएं भी NEFT, RTGS सुविधाओं का इस्तेमाल कर पाएंगी. RBI के इस फैसले का असर ये होगा कि इन संस्थाओं की निर्भरता बैंकों पर कम होगी और डिजिटल पेमेंट को एक नई रफ्तार मिलेगी.
नई दिल्ली: रिजर्व बैंक (RBI) ने गैर-बैंकों को भी उसकी रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट (RTGS) और नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर (NEFT) सिस्टम जैसी सेंट्रलाइज्ड पेमेंट सिस्टम (CPS) में हिस्सा लेने की इजाजत दे दी है. रिजर्व बैंक का कहना है कि इसे चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा. RBI ने अप्रैल में ही कहा था कि गैर-बैंकों को RTGS, NEFT जैसी CPS का इस्तेमाल करने की इजाजत होगी, लेकिन चरणबद्ध तरीके से. हालांकि अभी तक सिर्फ बैंकों को ही RTGS और NEFT पेमेंट्स की सुविधाओं का इस्तेमाल करने की इजाजत है. रिजर्व बैंक पेमेंट सिस्टम में पहुंच बढ़ाकर डिजिटल पेमेंट को रफ्तार देने की कोशिश कर रहा है.More Related News