Right To Be Forgotten: क्या है 'भूल जाने का अधिकार', जिसकी कोर्ट से आशुतोष कौशिक ने की मांग
ABP News
Right To Be Forgotten: आशुतोष कौशिक ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से उनके वीडियो, फोटो और अन्य संबंधित लेखों को हटाकर उनकी प्रतिष्ठा और सम्मान की रक्षा के लिए केंद्र को निर्देश देने का अनुरोध किया है.
Right To Be Forgotten: रियलिटी शो हस्ती आशुतोष कौशिक ने 'भूलने के अधिकार' के तहत दिल्ली हाईकोर्ट से केंद्र और गूगल को निर्देश देने का अनुरोध किया कि उनके कुछ वीडियो, फोटो और लेख विभिन्न ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से हटाए जाएं क्योंकि उनका उनके जीवन पर एक प्रतिकूल प्रभाव है. न्यायमूर्ति रेखा पल्ली ने इस याचिका पर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, गूगल एलएलसी, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया निगरानी केंद्र को नोटिस जारी किया है. इन सभी को चार सप्ताह के भीतर उस याचिका पर जवाब देना है जिसमें कहा है कि याचिकाकर्ता 'निजता के अधिकार' और 'भूलने के अधिकार' का इस्तेमाल कर रहा है. अदालत ने इस मामले को दिसंबर में आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया. दरअसल, साल 2007 में एमटीवी हीरो होंडा रोडीज 5.0 और 2008 में बिग बॉस का दूसरा सीजन जीतने वाले कौशिक ने विभिन्न ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से उनके वीडियो, फोटो और अन्य संबंधित लेखों को हटाकर उनकी प्रतिष्ठा और सम्मान की रक्षा के लिए तत्काल कदम उठाने के वास्ते केंद्र को निर्देश देने का अनुरोध किया, जिसमें गूगल द्वारा सुविधा प्रदान की जा रही है क्योंकि उनसे उनके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है.More Related News