Retirement के बाद भी EPF खाते पर मिल सकता है ब्याज! वो भी बिना कॉन्ट्रीब्यूशन, जानिए कब और कैसे
Zee News
भारतीय भविष्य निधि (PF) कानून के तहत एक तय सीमा तक ईपीएफ खाते पर ब्याज मिल सकता है. ऐसे में अगर कर्मचारी 58 साल से पहले भी रिटायर हो जाए तब भी उसे इसका लाभ मिल सकता है. यहां जानिए कैसे.
नई दिल्ली: EPF Update: रिटायरमेंट (Retirement) के बाद सरकारी कर्मचारियों को एक तय पेंशन मिलती है. इससे बुढ़ापे का खर्चा आसानी से निकल जाता है. दरअसल, नौकरी के दौरान ईपीएफ खाते में सैलरी से कुछ अंश जमा होता है. इस हिस्से पर ब्याज मिलता है और बाद में यही पैसा पेंशन के रूप में मिलता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि रिटायरमेंट के बाद भी पीएफ पर ब्याज मिल सकता है. आइये जानते हैं कब और कैसे ये लाभ मिलता है. गौरतलब है कि भारतीय भविष्य निधि (PF) कानून के तहत एक ईपीएफ खाता कर्मचारी को पेंशन पर तब तक ब्याज देता है जब तक उसकी उम्र 58 वर्ष से कम हो. जैसे अगर कोई 55 वर्ष में या फिर रिटायर होने से पहले ही नौकरी छोड़ दी है तब भी वे एक तय अवधि तक पीएफ पर ब्याज पा सकते हैं.More Related News