Red Fort Violence: लक्खा सिधाना को अदालत ने दी अग्रिम जमानत, कहा- नहीं बनता मामला
ABP News
लाल किला हिंसा मामले में गैंगस्टर से कार्यकर्ता बने लक्खा सिधाना को दिल्ली की एक अदालत ने अग्रिम जमानत दे दी है है. कोर्ट ने कहा कि लक्खा पर कोई मामला नहीं बनता है.
नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने गुरुवार को गैंगस्टर से कार्यकर्ता बने लक्खा सिधाना को अग्रिम जमानत दे दी है है. गणतंत्र दिवस पर लाल किले में हुई हिंसा में कथित संलिप्तता से संबंधित एक मामले में अग्रिम जमानत देते हुए कहा कि उसके खिलाफ मामला नहीं बनता है. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश कामिनी लाउ ने कहा कि प्रारंभिक नजर में ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जिससे पता चले कि सिधाना लालकिला के भीतर मौजूद था. साथ ही अगर ‘‘वह था भी तो उसके खिलाफ मामला नहीं बनता है.’’More Related News