RBI Rules: क्या कटे-फटे और भीगे नोटों को बदला जा सकता है? जानें आरबीआई का नियम
ABP News
Damaged Currency: साल 2009 में आरबीआई (RBI Rules Regarding Mutilated Note) ने कटे नोटों के नियम को लेकर बहुत बड़ा बदलाव किया था. आप तीन परिस्थिति में कटे नोटों का बदलाव कर सकते हैं.
RBI Rules Damaged Currency Notes: कई बार हमारे पास कटे-फटे करेंसी नोट (Mutilated Note) आ जाते हैं या हमसे ही नोट फट जाते हैं. ऐसे में दूसरा व्यक्ति करेंसी (Currency) नोट लेने से इनकार कर देता है. कई बार बच्चों से नोट फट जाते हैं या कपड़े धोते समय पॉकेट चेक न करने पर नोट भीग जाते हैं. ऐसे आप सोचने लगते हैं कि इन नोटों का क्या करें. जितने बड़े करेंसी नोट उतना ज्यादा नुकसान की आशंका. ऐसे में परेशान होने की जरूरत नहीं हैं आप अपने कटे-फटे नोटों को बैंकों (Change Currency note in Bank) से आसानी से बदल सकते हैं.
बैंक आपको नोट बदलने से इनकार नहीं कर सकते हैं. केंद्रीय बैंक यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (Reserve Bank of India) ने कटे फटे नोटों के बदलाव को लेकर अपने नियम स्पष्ट कर रखे हैं. अगर आप भी कोई कटा फटा नोट बदलना चाहते हैं तो हमारे द्वारा स्टेप्स को फॉलो करके आसानी से नोट बदल सकते हैं. वह स्टेप्स हैं-