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RBI Rule: आपके पास भी है टेप चिपका हुआ Note? यहां चलेंगे ये नोट और मिलेंगे पूरे पैसे, देखें प्रोसेस
Zee News
एटीएम से पैसे निकालते समय अगर नोट फट जाए या टेप चिपका नोट निकल जाए तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है. आइए जानते हैं कि आप इस स्थिति में किस तरह से अपने नोट को बदलवा सकते हैं.
नई दिल्ली: RBI Rules: कई बार ऐसा होता है कि आपको फटा या टेप चिपका हुआ नोट मिल जाता है. और फिर ये नोट आप कहीं दे नहीं पाते हैं क्योंकि दुकानदार भी इसे लेने से मना करते हैं. लेकिन इस टेप चिपके हुये नोट को बदलने के लिए आरबीआई ने नियम बनाए हैं. आइए जानते हैं कि बैंक नियमों के अनुसार, इन नोट को आप कैसे बदल सकते हैं और कैसे आप पूरे पैसे वापस पा सकते हैं. यानी कैसे इस टेप चिपके नोट को आप वैध बना सकते हैं.
भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ (RBI) के साल 2017 के एक्सचेंज करेंसी नोट नियमों के अनुसार, अगर एटीएम से आपको कटे-फटे नोट मिलते हैं तो इन्हें आप आसानी से बदल सकते हैं. और कोई भी सरकारी बैंक (PSBs) नोट बदलने से इंकार नहीं कर सकते. ऐसे नोट को बैंक लेने से मना नहीं कर सकते हैं.