RBI New Rule: IMPS से फंड ट्रांसफर की लिमिट पर आया बड़ा अपडेट, करोड़ों ग्राहकों को होगा फायदा
Zee News
आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने बताया कि RBI ने प्रमुख ब्याज दरों में एक बार फिर से कोई बदलाव नहीं करने का फैसला किया है. ऐसे में, रेपो रेट (Repo Rate) को 4 फीसदी, जबकि रिवर्स रेपो रेट (Reverse Repo Rate) को 3.35 फीसदी पर बनाए रखा गया है.
नई दिल्ली: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने तत्काल भुगतान सेवा यानी IMPS के जरिये रोजाना फंड ट्रांसफर की लिमिट को 2 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दी है. 6 से 8 अक्टूबर तक रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति (MPC) की द्विमासिक बैठक चली. इस बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए. इसके बाद, RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने सारी जानकारी दी.
गौरतलब है कि भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) की Immediate Payment Service (IMPS) के जरिये कोई भी व्यक्ति हफ्ते के किसी भी दिन और 24 घंटे फंड ट्रांसफर कर सकता है. यह सुविधा इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग ऐप, बैंक शाखाओं, एटीएम, एसएमएस और आईवीआरएस जैसे प्लेटफॉर्म के माध्यम से मिलती है. आपको बता दें कि यह सर्विस 2014 में शामिल की गई थी.