RBI ने महाराष्ट्र के एक और बैंक पर लगाया जुर्माना, रेगुलेटरी नियमों का किया था उल्लंघन, ग्राहकों पर ये होगा असर
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RBI Penalty: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने एक और सहकारी बैंक पर जुर्माना लगाया है. RBI ने महाराष्ट्र के प्रियदर्शिनी महिला नागरी सहकारी बैंक (Priyadarshini Mahila Nagari Sahakari Bank) पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है.
नई दिल्ली: RBI Penalty: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने एक और सहकारी बैंक पर जुर्माना लगाया है. RBI ने महाराष्ट्र के प्रियदर्शिनी महिला नागरी सहकारी बैंक (Priyadarshini Mahila Nagari Sahakari Bank) पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है. रिजर्व बैंक ने ये जुर्माना सुपरवाइजरी एक्शन फ्रेमवर्क (SAF) के तहत जारी किए गए कुछ निर्देशों का पालन नहीं करने की वजह से लगाया है. रिजर्व बैंक ने कहा है कि सहकारी बैंक के खिलाफ ये कार्रवाई रेगुलेटरी कंप्लायंस में खामियों के कारण की गई है. सहकारी बैंक की 31 मार्च 2019 की वित्तीय हालत पर आधारित निरीक्षण रिपोर्ट से पता चला कि रिजर्व बैंक की ओर से जारी कुछ दिशानिर्देशों का उल्लंघन किया गया है. इसी आधार पर बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, जिसमें ये पूछा गया था कि नियमों का उल्लंघन करने के लिए क्यों नहीं उसके खिलाफ जुर्माने की कार्रवाई हो? सहकारी बैंक की तरफ से दिए गए जवाबों से रिजर्व बैंक संतुष्ट नजर नहीं आया और जुर्माना लगाना का फैसला किया.More Related News