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Rajiv Gandhi Assassination Case: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा- 36 साल जेल में रहने के बाद भी राजीव गांधी के हत्यारे की रिहाई क्यों नहीं?
ABP News
Supreme Court Asks Centre on Convict: राजीव गांधी हत्याकांड के मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा है कि 36 साल जेल में रहने के बाद दोषी को रिहा क्यों नहीं किया जा सकता.
The Supreme Court on Rajiv Gandhi Killing Case: देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी हत्याकांड मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से सवाल किया है. कोर्ट ने केंद्र से पूछते हुए कहा है कि 36 साल की सजा काट चुके एजी पेरारिवलन को रिहा क्यों नहीं किया जा सकता. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब जेल में कम अवधि की सजा काटने वाले लोग रिहा हो रहे हैं तो केंद्र पेरारिवलन को रिहा करने के लिए सहमत क्यों नहीं हो सकता.
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