PUCC: दिल्ली में ठंड शुरू होने से पहले पॉल्यूशन सर्टिफिकेट बनवाना अनिवार्य नहीं तो भरना पड़ेगा जुर्माना, लाइसेंस भी हो सकता है जब्त
ABP News
दिल्ली में प्रदूषण से निपटने के लिए उठाए जा रहे कदमों में वाहनों के लिए पॉल्यूशन सर्टिफिकेट अनिवार्य कर दिया गया है. पीयूसीसी सर्टिफिकेट के बिना जुर्माना लग सकता है.
दिल्ली परिवहन विभाग ने राष्ट्रीय राजधानी में सर्दियों के मौसम में होने वाले प्रदूषण के मद्देनजर वाहनों के लिए प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र अनिवार्य कर दिया है और वाहन सवार लोगों से संबंधित कागजात ईंधन स्टेशनों पर तैनात दलों को दिखाने की अपील की है.
विभाग के प्रदूषण नियंत्रण डिवीजन की ओर से जारी आदेश के अनुसार विभाग ने पीयूसी प्रमाणपत्र नहीं होने वाले वाहनों के खिलाफ व्यापक अभियान शुरू किया है. आदेश में कहा गया है,‘ सभी पंजीकृत वाहन मालिकों से अनुरोध किया जाता है कि वे ईंधन स्टेशनों पर ईंधन भरवाते वक्त वहां तैनात उसके दलों को जारी वैधता पीयूसी प्रमाणपत्र दिखाएं’.
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