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Prohibition Law Review Meet: केंद्रीय टीम ने रिकवर की शराब तो SHO होंगे निलंबित, जानें- शराबबंदी कानून पर हुई समीक्षा बैठक से जुड़ी अहम बातें
ABP News
थानाध्यक्ष के शराब तस्करी में शामिल होने की शिकायत आने पर और दोष सिद्ध होने पर उन्हें 10 साल तक थानेदारी से वंचित किया जाएगा. वहीं, डायरेक्ट इंवॉलमेंट पर वे सेवा से बर्खास्त कर दिए जाएंगे.
पटना: बिहार में लागू शराबबंदी कानून पर की गई समीक्षा बैठक संपन्न हो गई है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में लगभग सात घंटे चली बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं. शराबबंदी कानून को रिव्यु करने की मांग के बीच की गई इस बैठक में कई ऐसे फैसले लिए गए हैं, जिससे कानून को सख्ती से लागू करने में मदद मिलेगी. बैठक के बाद गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव चैतन्य प्रसाद और डीजीपी ने बैठक में मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए निर्देशों के बारे में जानकारी दी.
उन्होंने निम्न बातें बताईं -
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