
Post Office Rules: पोस्ट ऑफिस के नियमों में हुआ यह बड़ा बदलाव, बिना पासबुक नहीं कर सकेंगे यह जरूरी काम
ABP News
New Rule Post Office: पोस्ट ऑफिस ने एक सर्कुलर जारी करके ग्राहकों को यह सूचित किया कि टाइम डिपॉजिट अकाउंट को बंद करने या समय से पहले बंद करने के समय ग्राहक को अपना पासबुक जमा करना होगा.
Post Office New Rule: आज भी देश का एक बड़ा वर्ग पोस्ट ऑफिस की स्कीम (Post Office Scheme) पर बहुत भरोसा करता है. पोस्ट ऑफिस की कई स्कीम है जो हर आयु वर्ग के लिए बनी है. अगर आप भी पोस्ट ऑफिस के ग्राहक हैं तो यह आपके लिए बड़ी खबर है. पोस्ट ऑफिस ने अपने नियमों में बड़े बदलाव किये हैं. अब पोस्ट ऑफिस सर्विसेज के लिए पासबुक की जरूरत पड़ेगी. अगर आप सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, किसान विकास पत्र (KVP), नेशनल सेविंग स्कीम (National Saving Scheme) और RD के अलावा आप किसी भी स्कीम के अकाउंट को बंद करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपनी पोस्ट ऑफिस का पासबुक जमा करना होगा.
अकाउंट बंद करने के लिए पासबुक है जरूरीआपको बता दें कि निवेश की मैच्योरिटी पूरी होने पर आप पैसे निकालकर अकाउंट क्लोज करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले अपने अकाउंट का पासबुक जमा करना होगा. इस नियम के बारे में पोस्ट ऑफिस ने एक सर्कुलर जारी करके ग्राहकों को इस बारे में जानकारी दी है. इस नियम को लाने के पीछे का कारण यह है कि ग्राहक अपना अकाउंट क्लोज करते वक्त अपना पासबुक जमा करा दें.