
Post Office News: पीपीएफ समेत छोटी सेविंग स्कीम से पैसा निकालने पर होगी टैक्स की कटौती, जानिए कैसे होगा हिसाब
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यदि किसी निवेशक द्वारा कुल नकद निकासी 20 लाख से अधिक है, लेकिन एक वित्तीय वर्ष के दौरान 1 करोड़ रुपये से अधिक नहीं है वहीं अगर उसने अपना ITR फाइल नहीं किया है, तो 20 लाख रुपये से अधिक की राशि से 2% टीडीएस काटा जाएगा.
नई दिल्ली: अगर आपका खाता Post Office में है तो आपको यह खबर परेशान कर सकती है. दरअसल डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट (Department Of Posts) ने TDS कटौती के लिए नए नियम जारी किए हैं. इसमें PPF से निकासी भी शामिल है. आयकर अधिनियम 1961 की धारा 194 एन के तहत नए प्रावधानों के तहत, अगर निवेशक ने पिछले 3 वित्तीय वर्षों के लिए अपना आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल नहीं किया है, तो उसका टीडीएस उसके विड्रॉल अमाउंट से डिडक्ट किया जाएगा. ये नियम 1 जुलाई, 2020 से लागू है. ऐसे में आइए आपको नए नियमों के बारे में बताते हैं. यदि किसी निवेशक द्वारा कुल नकद निकासी 20 लाख से अधिक है, लेकिन एक वित्तीय वर्ष के दौरान 1 करोड़ रुपये से अधिक नहीं है वहीं अगर उसने अपना ITR फाइल नहीं किया है, तो 20 लाख रुपये से अधिक की राशि से 2% टीडीएस काटा जाएगा. वहीं अगर सभी पोस्ट ऑफिस खातों से कुल नकद निकासी वित्तीय वर्ष में 1 करोड़ से अधिक होगी तो 1 करोड़ से ऊपर के अमाउंट पर 5% टीडीएस देय होगा.More Related News