
PM Awas Yojana: पीएम आवास को लेकर सरकार ने बनाए नए नियम, जान लें वरना नहीं मिलेगा घर
Zee News
PM Awas Yojana: अभी जिन आवासों का रजिस्टर्ड एग्रीमेंट टू लीज कराकर दिया जा रहा है या जो लोग यह एग्रीमेंट भविष्य में कराएंगे वह रजिस्ट्री नहीं है.
नई दिल्ली: PM Awas Yojana: पीएम आवास योजना के लाभार्थी के लिए बड़ी खबर है. सरकार ने पीएम यवस योजना के नियमों में बड़ा बदलाव किया है. ऐसे में , अगर आप ये नए नियम को नहीं जानेंगे तो आपका आवंटन रद्द हो सकता है. अगर आपको भी प्रधानमंत्री आवास आवंटित हुआ है तो आप जाने लें कि इसमें पांच साल रहना अनिवार्य होगा वरना आपका आवंटन निरस्त हो जाएगा. आपको बता दें कि अभी जिन आवासों का रजिस्टर्ड एग्रीमेंट टू लीज कराकर दिया जा रहा है या जो लोग यह एग्रीमेंट भविष्य में कराएंगे वह रजिस्ट्री नहीं है.
दरअसल, सरकार पांच साल यह देखेगी कि आपने इन आवासों का इस्तेमाल किया है या नहीं. अगर आप इनमें रह रहे होंगे तभी इस एग्रीमेंट को लीज डीड में तब्दील किया जाएगा. अन्यथा विकास प्राधिकरण आपके साथ किए गए एग्रीमेंट को भी खत्म कर देगा. इसके बाद आपके द्वारा जमा की गई रकम भी वापस नहीं होगी. यानी कुल मिलाकर अब इसमें चलने वाली धांधली बंद हो जाएगी.