PFRDA ने किया NPS के नियमों में किया बड़ा बदलाव! अब 70 साल की उम्र तक कर सकेंगे एंट्री, जानिए और क्या बदला?
Zee News
पेंशन फंड रेग्युलेटर PFRDA ने National Pension Scheme के लिए एंट्री की उम्र सीमा 65 से बढ़ाकर 70 वर्ष कर दी है. 65-70 साल की उम्र में एनपीएस अकाउंट खुलवाने पर उसे 75 सालों तक चलाया जा सकता है.
नई दिल्ली: देश के लाखों पेंशनर्स के लिए अच्छी खबर है. पेंशन फंड रेग्युलेटर PFRDA ने नेशनल पेंशन स्कीम (National Pension Scheme) में बड़ा बदलाव किया है. पीएफआरडीए ने नेशनल पेंशन स्कीम के लिए एंट्री और एग्जिट की उम्र सीमा में बदलाव किया है. अब नए नियम के तहत पेंशन स्कीम में 70 साल की उम्र तक एनरोल किया जा सकता है. पहले यह सीमा 65 सालों तक थी. PFRDA के रिवाइज्ड सर्कुलर के अनुसार, कोई भारतीय नागरिक या ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया (OCI) जिसकी उम्र 65-70 साल के बीच है, वह भी अब NPS में शामिल हो सकता है. वह इस स्कीम को 75 सालों तक कंटीन्यू कर सकता है. इसके साथ ही पेंशन फंड रेग्युलेटर ने कहा कि ऐसे सब्सक्राइबर्स जिन्होंने अपना एनपीएस अकाउंट बंद कर दिया है वे भी बदले नियम का फायदा उठा सकते हैं. यानी अब 65 साल के बाद 70 सालों तक वे भी नया NPS Account खुलवा सकते हैं.More Related News