
Personal Loan पर भी मिलती है Income Tax की छूट, जानिए कैसे करना होगा क्लेम
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Income Tax Deduction: हम में से ज्यादातर लोग ये जानते हैं कि पर्सनल लोन (Personal Loan) पर इनकम टैक्स छूट (Income Tax Deduction) नहीं मिलती है. जिस तरह से होम लोन और एजुकेशन लोन पर इनकम टैक्स की छूट का फायदा मिलता है, पर्सनल लोन पर नहीं मिलता. हम आपको बताने जा रहे हैं कि अगर आपने पर्सनल लोन लिया है तो आपको टैक्स छूट हासिल हो सकती है. ये इस बात पर निर्भर करता है कि आपने पर्सनल लोन के पैसे का क्या किया और कहां खर्च किया. Income Tax Act में पर्सनल लोन डिडक्शन को लेकर कुछ भी नहीं कहा गया है. लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप पर्सनल लोन पर छूट नहीं ले सकते हैं. अगर आपने पर्सनल लिया है और इसका इस्तेमाल बिजनेस में किया है, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के कंस्ट्रक्शन या खरीदी में किया है या फिर कुछ ऐसी संपत्तियां खरीदी हैं जो टैक्स छूट के दायरे में आती हैं, तो आपको पर्सनल लोन पर भी टैक्स छूट हासिल होती है.More Related News