
PAN Card को Aadhaar Card से करवाना है लिंक? अपनाएं ये स्टेप्स
ABP News
पैन कार्ड को आधार से लिंक करने की डेडलाइन 30 जून है. अगर आपने अब तक आधार और पैन को लिंक नहीं किया, तो घर बैठे आसानी से कुछ स्टेप्स अपनाकर लिंक कर सकते हैं.
PAN-Aadhaar Link: पैन कार्ड को आधार से लिंक कराना अनिवार्य हो गया है. अगर आप 30 जून 2021 तक ऐसा नहीं करेंगे, तो आपका पैन कार्ड इनएक्टिव हो जाएगा. ऐसी स्थिति में आप बैंक के लेनदेन में पैन कार्ड का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे. अगर आपने अब तक अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं कराया, तो आपको कुछ ऐसे स्टेप बता रहे हैं, जिनका इस्तेमाल करके आप घर बैठे यह काम आसानी से कर सकते हैं. आपके पास इसके लिए दो विकल्प हैं. पहला आप इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाकर आधार और पैन लिंक कर सकते हैं. दूसरा आप अपना आधार और पैन नंबर इनकम टैक्स द्वारा जारी किए गए नंबर पर मैसेज कर सकते हैं. Income Tax पोर्टल पर जाकर कर सकते हैं लिंकMore Related News