PAN-Aadhaar Linking: 31 मार्च 2023 तक पेनल्टी देकर पैन को आधार के साथ किया जा सकता है लिंक, नहीं होगा पैन इनऑपरेटिव
ABP News
PAN-Aadhaar Linking: पैन के साथ आधार लिंक नहीं करने पर आपका पैन कार्ड 31 मार्च 2023 तक इनऑपरेटिव नहीं होगा. इसका अर्थ ये हुआ कि आप 31 मार्च 2023 तक पैन के साथ पेनल्टी देकर आधार लिंक करा सकते हैं.
Aadhar-PAN Link: क्या आपने अब तक अपने आधार कार्ड (Aadhar Card) को पैन कार्ड (PAN Card) के साथ लिंक किया है या नहीं. अगर नहीं किया है तो हर हाल में आज ये काम कर लें. क्योंकि एक अप्रैल 2022 से पैन से आधार को लिंक पर पेनल्टी भरना होगा. हालांकि पैन के साथ आधार लिंक नहीं करने पर आपका पैन कार्ड 31 मार्च 2023 तक इनऑपरेटिव नहीं होगा. इसका अर्थ ये हुआ कि आप 31 मार्च 2023 तक पैन के साथ पेनल्टी देकर आधार लिंक करा सकते हैं.
31 मार्च 2023 तक पेनल्टी के साथ लिंक सीबीडीटी ने नोटिफेकिशन जारी करते हुए कहा है कि एक अप्रैल 2022 से पैन को आधार के साथ लिंक करने पर पेनल्टी देना होगा. एक अप्रैल के बाद से पहले तीन महीनों के भीतर पैन को आधार के साथ लिंक करने पर 500 रुपये पेनल्टी भरना होगा. इस अवधि के बाद लिंक करने पर 1000 रुपये का पेनल्टी अदा करना होगा. वहीं सीबीडीटी ने कहा है कि टैक्सपेयर्स को असुविधा नहीं हो इसके लिए उन्हें ये सुविधा दी जा रही है कि वे पैन के साथ आधार 31 मार्च 2023 तक लिंक कर सकते हैं. हालांकि पेनल्टी का भुगतान करना होगा. दरअसल पैन के साथ आधार को बगैर पेनल्टी के साथ लिंक करने की समय सीमा 31 मार्च 2022 तक ही है. आपको बता दें पहले सरकार ये समय सीमा कई बार बढ़ा चुकी है और आखिरी तारीख 31 मार्च 2022 कर दिया गया था. लेकिन सीबीडीटी के नोटिफिकेशन के मुताबिक एक अप्रैल 2022 से पैन के साथ आधार लिंक करने पर पेनल्टी भरना होगा.