PAN कार्ड यूजर्स ध्यान दें! भूलकर भी न करें ये गलती, एक झटके में लग जाएगा 10 हजार का जुर्माना
Zee News
PAN Card Latest News: पैन कार्ड से जुड़ी एक गलती आपको बड़े नुकसान में डाल सकती है. इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 272B के तहत दो पैन कार्ड रखने से आपको भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है.
नई दिल्लीः PAN Card Latest News: पैन कार्ड आज के समय में एक अनिवार्य डॉक्यूमेंट है. इस कार्ड के बिना कई और महत्वपूर्ण काम नहीं हो सकते हैं. इसकी जरूरत हर वित्तीय ट्रांजेक्शन करने और बैंक में खाता खुलवाने के लिए करनी होती है. पैन कार्ड को अब आधार और सभी जगह लिंक करवा अनिवार्य कर दिया गया है. इसी के साथ आपको बता दें कि पैन कार्ड से जुड़ी एक गलती से आपको 10 हजार रुपये का जुर्माना लग सकता है. पैन कार्ड पर दिए गए दस अंकों के पैन नंबर को बिल्कुल सावधानी से भरें. इसमें कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक या नंबर का इधर उधर होना आपको भारी पेनाल्टी लगवा सकता है. इसके साथ ही, अगर आपके पास दो पैन कार्ड हैं तो भी आपको बड़ा जुर्माना भरना पड़ सकता है. इससे आपका बैंक खाता फ्रीज हो सकता है. इसलिए अगर आपके पास भी दो पैन कार्ड है तो तुरंत अपना दूसरा PAN कार्ड विभाग के पास सरेंडर करना होगा. इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 272B में इस बात का प्रावधान भी है.More Related News