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OBC Reservation: हाई कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार को दिया झटका, कहा- 14 फीसदी से ज्यादा आरक्षण की अनुमति नहीं दी जा सकती
ABP News
MP OBC Reservation: सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस रवि मलिमथ और जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की बेंच ने कहा कि 14 फीसदी से ज्यादा रिजर्वेशन की इजाजत नहीं दी जा सकती है.
MP OBC Reservation: ओबीसी आरक्षण पर मध्य प्रदेश सरकार के लिए आज जबलपुर हाई कोर्ट ने बेचैनी बढ़ाने वाला निर्देश दिया है. राज्य के स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा हाई स्कूल टीचर्स की भर्ती में ओबीसी को 27 फीसदी आरक्षण दिये जाने के खिलाफ जबलपुर हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई है. याचिका पर चीफ जस्टिस रवि मलिमथ और जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की बेंच ने सुनवाई के दौरान कहा कि 14 फीसदी से ज्यादा आरक्षण की अनुमति नहीं दी जा सकती. डबल बेंच ने अपने आदेश में 14 फीसदी ओबीसी आरक्षण ही जारी रखने के निर्देश जारी किए हैं. हाई कोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार को नोटिस जारी करते हुए 6 दिसंबर को अगली सुनवाई के निर्देश दिए है.
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता राजस्थान निवासी प्रबल प्रताप सिंह के वकील आदित्य संघी ने कहा कि मध्यप्रदेश सरकार द्वारा स्कूल शिक्षकों की भर्री में ओबीसी के लिए 27 फीसदी और ईडब्ल्यूएस को 10 फीसदी आरक्षण लागू किये जाने के कारण कुल आरक्षण 73 फीसदी हो जाएगा. इंदिरा साहनी केस और मराठा आरक्षण संबंधित याचिकाओं में सर्वोच्च न्यायालय का स्पष्ट आदेश है कि आरक्षण 50 फीसदी से ज्यादा नहीं होना चाहिए. इसके अलावा जातिगत आरक्षण दिए जाने का भी कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं है.