NVS Girl Student Death Case: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी पुलिस को जमकर लगाई फटकार, डीजीपी मुकुल गोयल को किया तलब
ABP News
Allahabad High Court: नवोदय विद्यालय (Navodaya Vidyalaya) में 11वीं क्लास की छात्रा की संदिग्ध मौत के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने यूपी पुलिस (UP Police) को फटकार लगाई है.
Allahabad High Court on NVS Girl Student Death Case: मैनपुरी (Mainpuri) के नवोदय विद्यालय (Navodaya Vidyalaya) में 11वीं क्लास की छात्रा की संदिग्ध मौत (Death) के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने आज यूपी पुलिस (UP Police) को जमकर फटकार लगाई. अदालत ने यूपी पुलिस के मुखिया डीजीपी मुकुल गोयल (DGP Mukul Goyal) को कोर्ट में तलब किया. संदिग्ध मौत के मामले में कोई ठोस जवाब नहीं दिए जाने और लापरवाही बरतने के आरोपी मैनपुरी के तत्कालीन एसपी अजय शंकर राय के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होने पर गहरी नाराजगी जताई और डीजीपी (DGP) को कल फिर से कोर्ट में मौजूद रहने को कहा. हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि डीजीपी मुकुल गोयल और एसआईटी (SIT) टीम के प्रमुख कानपुर रेंज के आईजी मोहित अग्रवाल (Mohit Agarwal) कल सुबह 10 बजे फिर से कोर्ट में पेश होंगे.
तत्कालीन एसपी को जबरन रिटायरमेंट क्यों नहीं दिया गयाडीजीपी को कल की पेशी में कोर्ट को ये बताना होगा कि अदालत के आदेश के बावजूद तत्कालीन एसपी को जबरन रिटायरमेंट क्यों नहीं दिया गया. अदालत ने इसके साथ ही डीजीपी को कल की सुनवाई तक प्रयागराज में ही मौजूद रहने को भी कहा है. कोर्ट ने हाईकोर्ट बार के चेयरमैन और सीनियर एडवोकेट अमरेंद्र नाथ सिंह को पीड़ित परिवार का न्याय मित्र नियुक्त करते हुए उनसे मदद करने को भी कहा है. डीजीपी खाली हाथ कोर्ट में हाजिर हुएअदालत ने इसके साथ ही यूपी पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवालिया निशान खड़े किए. मामले की सुनवाई कर रही एक्टिंग चीफ जस्टिस एमएन भंडारी और जस्टिस अनिल कुमार ओझा की डिवीजन बेंच ने कहा कि अदालत की तरफ से बार-बार दिशा निर्देश जारी किए जाने के बावजूद डीजीपी खाली हाथ कोर्ट में हाजिर हुए. उन्होंने ना तो किसी तरह की कार्रवाई की जानकारी दी और ना ही अदालत के पिछले आदेश का अनुपालन किया.